टीयूएफयोजना
अंतिम बार अपडेट 30.04.2023 को किया गया
टीयूएफ कक्ष
प्रौद्योगिकी कोष योजना कक्ष
हमारे बैंक में निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए "नोडल एजेंसी" को नियुक्त किया गया है, तदनुसार संबंधित मंत्रालयों से सब्सिडी का दावा किया जाएगा ।
वस्त्र मंत्रालय की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)।
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के एसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)। (एमओएमएसएमई)
खाद्य, सिविल और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के चीनी उद्योग के लिए सब्सिडी [सॉफ्ट लोन (ऋण) 2018-19]।
I) टीयूएफएस:
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई के जरिए योजना को संचालित किया है।
पुराना टीयूएफएस : टीयूएफएस 1999 में शुरू किया गया और 31.03.2007 तक प्रचलन में था।
संशोधित टीयूएफएस (एमटीयूएफएस): 01.04.2007 से 28.06.2010 तक।
ब्लैक आउट अवधि: 29.06.2010 से 27.04.2011 तक।
संशोधित टीयूएफएस (आरटीयूएफएस): 28.04.2011 से 31.03.2012 तक। तदुपरांत 31.03.2013 तक बढ़ाया गया।
संशोधित पुनर्गठित टीयूएफएस (आरआरटीयूएफएस): 01.04.2012 से 12.01.2016 तक।
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) को दिनांक 13.01.2016 से 31.03.2022 तक अधिसूचित किया है।
इन आवेदनों को वस्त्र मंत्रालय द्वारा ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर और बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता के अधीन विचार किया जाएगा।
नई योजना (एटीयूएफएस) 13.01.2016 से लागू है।
योजना का दायरा: यह योजना मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण/विस्तार और वस्त्र और जूट उद्योग में प्रौद्योगिकी के बेंचमार्क स्तर के साथ नई इकाइयों की स्थापना के लिए उपलब्ध है।
कवर की गई गतिविधियां:
बुनाई, बुनाई-तैयारी और क्निट्टिंग, रेशों का प्रसंस्करण, यार्न, वस्त्र और मेड-अप्स, तकनीकी टेक्स्टाइल्स, वस्त्र / मेड-अप निर्माण, हथकरघा क्षेत्र, रेशम क्षेत्र, जूट क्षेत्र जूट उद्योग।
प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है;
क्र.सं. | खंड | पूंजी निवेश सब्सिडी की दर (सीआईएस) | सीआईएस प्रति व्यक्ति इकाई |
1 | परिधान, तकनीकी टेक्स्टाइल्स | पात्र मशीनों पर 15% | रु.30 करोड़ |
2 | ब्रांड न्यू शटल-लेस के लिए बुनाई करघे (बुनाई की तैयारी और बुनाई सहित), प्रसंस्करण, जूट, रेशम और हथकरघा। | पात्र मशीनों पर 10% | रु.20 करोड़ |
3 (ए) | समग्र इकाई/एकाधिक खंड - यदि परिधान और तकनीकी टेक्स्टाइल्स श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत के 50% से अधिक है। | पात्र मशीनों पर 15% | रु.30 करोड़ |
3 (बी) | समग्र इकाई/एकाधिक खंड - यदि परिधान और तकनीकी टेक्स्टाइल्स श्रेणी के संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत के 50% से कम है। | पात्र मशीनों पर 10% | रु.20 करोड़ |
यह सीधे वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई द्वारा प्रशासित किया जाता है।
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, मुंबई ने अपनी सार्वजनिक नोटिस संख्या 5(2)/भौतिक निरीक्षण/2022/आरटीयूएफएस/33 दिनांक 31.03.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि उनके सक्षम प्राधिकारी ने संयुक्त निरीक्षण दल के गठन की सुविधा और चालू खातों की दावा की गई मशीनरी के भौतिक सत्यापन के लिए 16.04.2022 से 30.04.2022 तक की अवधि के दौरान टीयूएफएस (एमटीयूएफएस, आरटीयूएफएस और आरआरटीयूएफएस) के पिछले संस्करणों के तहत मामलों के संबंध में छह अनिवार्य दस्तावेजों (सार्वजनिक नोटिस में उल्लिखित) को अपलोड करने के लिए पुन: आई-टीयूएफएस पोर्टल पर विंडो खोलने के लिए अनुमोदन दिया है।
यह भी अधिसूचित किया गया है कि सभी संबंधितों से समय सीमा का कड़ाई से पालन करने का अनुरोध किया है और आगे कोई विस्तार का अनुरोध नहीं किया जा सकता है और न ही दिया जा सकता है।
इस संबंध में पूर्ण विवरण के लिए, कृपया उपर्युक्त सार्वजनिक नोटिस देखें, जो मंत्रालय की वेबसाइट http://www.txcindia.gov.in/ पर उपलब्ध है।
विषय: टीयूएफएस (एमटीयूएफएस, आरटीयूएफएस और आरआरटीयूएफएस) के पिछले संस्करणों के तहत मामलों के निपटारे के संबंध में सार्वजनिक सूचना।
वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई ने अपनी सार्वजनिक सूचना संख्या 5(2)/पॉलिसी मैटर्स/2021/आरआरटीयूएफएस/151 दिनांक 12.08.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि अंतर मंत्रालयी संचालन समिति (आई.एम.एस.सी) ने 28.04.2022 को आयोजित अपनी 6 वीं बैठक में टी.यु.एफ.एस. के सभी पिछले संस्करणों के चल रहे दावों के लिए निम्नलिखित निर्णय लिया है, जिसमें यूनिट/बैंक ने वस्त्र आयुक्त के कार्यालय/वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मांगे गए अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए हैं:
• बैंक के टीयूएफएस प्रकोष्ठ के संबंधित नोडल कार्यालय को सूचित करते हुए संबंधित बैंक की शाखा को 21 दिनों की अवधि के अंतर्गत संशोधित दस्तावेज/स्पष्टीकरण जमा करने के लिए दो अनुस्मारक आयुक्त के प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजा जाएगा ; और
• एडी के साथ पंजीकृत डाक द्वारा एक अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें कहा गया है कि 21 दिनों के भीतर यदि आवश्यक उत्तर या दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, तो वस्त्र आयुक्त के कार्यालय को संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर दावे को निपटाया जाएगा।
उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में, वस्त्र आयुक्त के प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय ने संबंधित बैंक (बैंकों)/नोडल बैंकों/इकाइयों को पहले ही अनुस्मारक/पत्र जारी कर दिए हैं। यदि स्पष्टीकरण/उत्तर/संशोधित दस्तावेज अंतिम सूचना की तिथि से 21 दिनों के भीतर प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्त नहीं होते हैं तो भारत सरकार के नियम के तहत यूनिट द्वारा संबंधित बैंक के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त करने की तिथि से वापसी की तिथि तक प्रति वर्ष 10% दंडात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा।
इसके अलावा, टीयूएफएस, आईएमएससी के पिछले संस्करण के तहत 22 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में लंबे समय से लंबित मामलों के समाधन में तेजी लाने के लिए, यह भी निर्णय लिया है कि जिन इकाइयों ने टीयूएफएस (एमटीयूएफएस, आरटीयूएफएस और आरआरटीयूएफएस) के पिछले संस्करण के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है, उन्हें वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र जारी होने की तारीख से 21 दिनों की अवधि के अंतर्गत संयुक्त निरीक्षण दल (जेआईटी) द्वारा मशीनरी/परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए उनकी इच्छा के लिए दो अनुस्मारक जारी किए जाएंगे और ए.डी के साथ पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम सूचना भेजी जाए यह बताते हुए कि अंतिम नोटिस जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर इच्छा संप्रेषित करें । पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम नोटिस जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर जेआईटी निरीक्षण की इच्छा प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, यूनिट को उनकी ऋण एजेंसी(यों) के माध्यम से जारी की गई सब्सिडी को सब्सिडी की प्राप्ति की तारीख से धनवापसी की तारीख तक प्रति वर्ष की 10% दंडात्मक ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा।
विवरण के लिए, उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना को संदर्भित किया जा सकता है, जो वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :
II) एमओएमएसएमईकीक्रेडिटलिंक्डकैपिटलसब्सिडीस्कीम (सीएलसीएसएस)
योजना पूर्वव्यापी प्रभाव से 01.04.2017 से 31.03.2020 तक जारी है। 01.04.2020 से इसे जारी नहीं रखा गया है।
एमएसएमई मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या के -02/4/2021-एसएमई दिनांक 15.11.2021 के माध्यम से सूचित किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना को 31.03.2026 तक लागू किया गया है और सभी घटक एनएसएसएच योजना के तहत (एससीएलसीएसएस सहित) एनएसएसएच योजना के साथ सह-टर्मिनस रहेगा।
एमएसएमई मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या के -02/12/2021- एसएमई, दिनांक 11.04.2022 के माध्यम से सूचित किया कि उन्होंने एससीएलसीएसएस एमआईएस पोर्टल को पूरे वर्ष खुला रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने आगे सूचित किया है कि नोडल बैंक प्रतिपूर्ति के लिए मासिक/द्विमासिक आधार पर आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.04.2022 के अनुसार, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र के लिए एससीएलसीएसएस सब्सिडी दावों की स्वीकृति की समय-सीमा अब संदर्भ तिथि से एक वर्ष के लिए निम्नानुसार खुली है:
i) सेवा क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई: 15.11.2021 (एनएसएसएच संशोधित दिशानिर्देश जारी करने की तारीख यानी 15.11.2021 से प्रभावी) और उसके बाद की तिथियों के संदर्भ में एससीएलसीएसएस सब्सिडी दावों को प्रस्तुत करना ।
ii) विनिर्माण क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई: एससीएलसीएसएस सब्सिडी दावों को 01.01.2022 और उसके बाद के संदर्भ तिथियों के साथ प्रस्तुत करना (31.12.2021 तक के एससीएलसीएसएस दावे पहले ही जमा किए जा चुके हैं और सब्सिडी दी जा चुकी है) ।
एनएसएसएच के तहत बजटीय सहायता से एनएसआईसी द्वारा एससीएलसीएसएस के तहत दावों का निपटारा किया जाएगा ।
यह सूचित किया गया है कि सेवा क्षेत्र एससी/एसटी एमएसई के एससीएलसीएसएस दावों के लिए समय-सीमा अलग से जारी की जाएगी।
उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य योजना के तहत अनुमोदित विनिर्दिष्ट उप क्षेत्र/उत्पादों में अच्छी तरह से स्थापित और सुधारित प्रौद्योगिकियों के संबंध में लिए गए संस्थागत वित्त पर लघु खादी गांव और कॉयर औद्योगिक इकाइयों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सामान्य वर्ग के लिए 15% अपफ्रंट पूंजी सब्सिडी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 25% अपफ्रंट पूंजी सब्सिडी प्रदान करते हुए प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है।
एमएसएमई मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या के-02/4/2021-एसएमई दिनांक 15.11.2021 के माध्यम से निम्नलिखित को सूचित किया।
1. एससीएलसीएसएस योजना में सेवा क्षेत्र भी शामिल होगा। तदनुसार, उपकरणों की खरीद के लिए सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र दोनों दिनांक 15.11.2021 से एससीएलसीएसएस के तहत 25% सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) योजना को दिनांक 31.03.2026 तक लागू किया गया है और एनएसएसएच योजना के तहत सभी घटक (एससीएलसीएसएस सहित) एनएसएसएच योजना के साथ को-टर्मिनस बने रहेंगे।
III) खाद्य, नागरिक और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
1. एसएएफएएसयु-2014:
यह योजना जून 2014 से जून 2019 तक 5 वर्षों के लिए परिचालित थी।
2. सॉफ्ट लोन(ऋण) 2018-19:
यह योजना जून 2020 तक 1 वर्ष के लिए लागू थी।
भारत सरकार, खाद्य, नागरिक और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डी एफपीडी) ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 02.03.2019 के ज़रिए चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को अधिसूचित किया जिसका उद्देश्य पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया को चुकाने में सक्षम बनाने के लिए तथा किसानों को देय वर्तमान चीनी मौसम के गन्ना मूल्य का समय पर निपटान जो “चालू चीनी मौसम 2018-19 के लिए किसानों को देय गन्ने के भगतान को सुसाध्य करने के लिए नीनी मिलों को सॉफ्ट लोन देने की योजना” के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित (एफआरपी)उचित एवं लाभकारी मूल्य के संबंध में उनकी तरलता की स्थिति में सुधार करना है।
संबंधित इकाइयां ऋण के वितरण की तारीख से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए 7% ब्याज प्रतिपूर्ति सब्सिडी के लिए पात्र होंगी। नाबार्ड, नोडल एजेंसी है । 31.07.2019 तक स्वीकृत और 31.08.2019 तक संवितरित ऋण योजना के तहत प्रावरित(कवर) किया जाएगा।
संपर्क विवरण
1. श्री उल्लास कुमार
उप महा प्रबंधक
टेलिफोन : 22201507/9945665554/6366788009
ई-मेल :ullas@canarabank.com
2. श्री नवीन रावत
मंडल प्रबंधक
टेलिफोन: 22268717/ 8951357921
ई-मेल:naveenrawat@canarabank.com
3. श्री रत्नेश कुमार सिंहा
वरिष्ठ प्रबंधक
टेलिफोन: 22203233/8951349054
ई-मेल: ratneshsinha@canarabank.com